वाराणसी: आज के समय में कई ऐसे लोग है, जो हथियार रखना चाहते हैं. ऐसे में हथियार रखने के लिए आम नागरिक के पास कोई खास वजह होनी चाहिए. मतलब कि आवेदक को इसके लिए कोई पुख्ता सबूत देना होगा कि उसे किसी से जान का खतरा हो या धमकियां मिल रही हो या तो उसका प्रोफेशन इस प्रकार का होना चाहिए, जिससे कि वह हथियार के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकें.
दरअसल, केंद्र व राज्य सरकार की ओर से कुछ गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके अंतर्गत ही आवेदक हथियार रखने के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता हैं. हालांकि, इसकी प्रक्रिया थोड़ी जटिल है, जिससे लाइसेंस मिलने में महीने, साल या उससे भी ज्यादा का समय लग सकता है. आइए अब आपको बताते हैं कि इसकी क्या प्रक्रिया है और इसके लिए किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है.
लाइसेंस के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया
इसके लिए सबसे पहले जिलाधिकारी या कमिश्नर के ऑफिस में आवेदन करना होता है. फिर वहां से आपका आवेदन पत्र पुलिस निदेशक के पास जाता है. जहां से जांच के लिए आवेदन पत्र आवेदक के लोकल थाने पर पहुंचता है. इस बीच लोकल थाना पुलिस की जांच प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है. वह आपका पता, पृष्ठभूमि, कामकाज व आपराधिक रिकॉर्ड सब कुछ खंगालती है.
इसके बाद सब कुछ ठीक रहने पर आवेदन पत्र व दस्तावेज जिला क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के पास भेजा जाता है. वहां भी आवेदक के क्रिमिनल बैकग्राउंड को खंगाला जाता है और थाने से आई रिपोर्ट को रिचेक किया जाता है. इसके बाद आवेदन रिपोर्ट के साथ वापस एसपी ऑफिस भेज दिया जाता है. जहां कुछ कागजी औपचारिकताएं पूरी की जाती है और फिर एसपी ऑफिस से आवेदन को डीएम या पुलिस कमिश्नर के कार्यालय भेजा जाता है.
इतना ही नहीं, आवेदक के बारे में लोकल इंटेलिजेंस यूनिट (LIU) भी जांच करती है. इसके बाद अब एसपी और एलआईयू की रिपोर्ट डीएम को पास पहुंचती है, जहां से आखिरी मुहर लगती है. अब डीएम पर निर्भर करता है कि वह लाइसेंस दें या न दें. यानि कि यह भी संभव है कि जिलाधिकारी लाइसेंस जारी ना करे.
लाइसेंस के लिए यह दस्तावेज जरूरी
आवेदक अगर रिवॉल्वर, पिस्टल, राइफल या बंदूक के अलावा किसी के लिए आवेदन करना चाहे तो वह नहीं कर सकता है. मतलब यदि आवेदक मशीन गन के लिए अप्लाई करना चाहे तो वह नहीं कर सकता.
- एड्रेस प्रूफ
- आयु प्रमाण पत्र
- कैरेक्टर सर्टिफिकेट
- इनकम सर्टिफिकेट
- मेडिकल सर्टिफिकेट
- संपत्ति की जानकारी
- लोन या उधार के बारे में जानकारी
- नौकरी या बिजनेस के बारे में जानकारी
- कौन सा हथियार रखना चाहते हैं, उसका विकल्प भी बताना होगा.
लाइसेंस मिलने के बाद खरीद सकते हैं हथियार
लाइसेंस मिल जाने के बाद आवेदक सरकार द्वारा निर्धारित हथियार की दुकान पर जाकर विकल्प में चुने गए हथियार को खरीद सकता है. आपको बता दें कि हथियार घर ले जाने से पहले भी एक प्रक्रिया होती है. हथियार को खरीदने के बाद उसे प्रशासन के पास ले जाना होता है. जहां प्रशासन स्तर पर आपकी लाइसेंस में हथियार का दर्ज विवरण और खरीदे गए हथियार की जानकारी को मैच किया जाता है. फिर हथियार का रिकॉर्ड दर्ज कर संबंधित थाने मेें इसकी जानकारी दर्ज की जाती है. अब आवेदक हथियार को घर ले जा सकता है.