प्रयागराज: केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा (Ajay Mishra Teni Son Ashish Mishra) को हाई कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले (Lakhimpur Kheri Violence Case)(Allahabad High Court) से राहत दी है. हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने आशीष मिश्रा को जमानत दी है. जमानत मिलने के बाद आशीष मिश्रा 11 फरवरी तक जेल से बाहर आ सकते हैं.
SIT ने आशीष को बनाया था मुख्य आरोपी
एसआईटी (SIT) लखीमपुर हिंसा मामले में पिछले महीने 5000 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल किया था. जिसमे आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बताया गया था. चार्जशीट में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के रिश्तेदार वीरेंद्र शुक्ला का नाम था. बता दें कि वीरेंद्र शुक्ला, लखीमपुर के पलिया का ब्लॉक प्रमुख है.
जाने क्या हुआ था 3 अक्टूबर को
गौरतलब है कि लखीमपुर खीरी (Lakhimpur Kheri) के तिकुनिया क्षेत्र में 3 अक्टूबर 2021 को हुई हिंसा में चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत हो गई थी. जिसके बाद हिंसा की जांच के लिए एक टीम गठित की गई, SIT की टीम ने इस मामले में आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) उर्फ मोनू समेत 13 अन्य आरोपियों की पहचान की थी और उन्हें गिरफ्तार किया था. जिसके बाद हाई कोर्ट में आशीष मिश्र की जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था.
इस्तीफे की मांग पर अड़ा रहा विपक्ष
बता दें कि इस मामले में आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) का नाम आने के बाद विपक्ष भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सरकार पर काफी हमलावर रहा था. विपक्षी पार्टियां लगातार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी (Ajay Mishra Teni) के इस्तीफे की मांग कर रही थीं. इतना ही नहीं संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान भी इस मसले पर जमकर हंगामा हुआ था.