उत्तर प्रदेश. कोरोना संक्रमण में कमी देखे जाने पर सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है. प्रदेश में 21 जून से रेस्टोरेंट व मॉल कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के साथ ही 50 फीसदी क्षमता से ही खोला जाएगा. उधर, शादी विवाह समारोह में शामिल होने वाले लोगों की संख्या 25 से बढ़ाकर 50 कर दी गई है. साथ ही धार्मिक स्थलों पर जुटने वालों की संख्या भी 50 कर दी गई है. इसके अलावा सरकारी दफ्तरों व निजी कार्यालयों में अब सभी कर्मचारियों को आने-जाने की अनुमति सरकार ने दे दी है.
स्कूल, कॉलेज व शिक्षा संस्थान को फिलहाल अभी बंद करने के निर्देश है. केवल शिक्षक व कर्मचारियों को ही प्रशासनिक कार्य के लिए जाने की अनुमति रहेगी. रात्रि कालीन कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक रहेगी और 2 दिन की साप्ताहिक बंदी पहले की तरह ही जारी रहेगी.
मुख्य सचिव आरके तिवारी की ओर से शनिवार की रात को नई गाइडलाइन के अनुसार साप्ताहिक बंदी के दौरान पूरे प्रदेश में स्वच्छता, सैनिटाइजेशन अभियान चलाया जाएगा. फिलहाल, ऐसे कार्यक्रमों की अनुमति सरकार ने नहीं दी है, जिससे की भीड़ एकत्रित हो या किसी प्रकार का जुलूस निकले. गाइडलाइन के मुताबिक पुरातत्व विभाग के स्मारक, प्राणी उद्यान व पार्क निर्धारित समय पर ही खुलेंगे व बंद होंगे.
आधी क्षमता से खुलेंगे मॉल व रेस्टोरेंट
सोमवार को कंटेनमेंट जोन के बाहर जो रेस्टोरेंट और होटल है, उनको सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है. लेकिन इन सभी को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य रहेगा.