वाराणसी: इस बजट के माध्यम से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने ऐलान किया है कि अब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) को दो साल तक संशोधित कर सकते हैं.
सीए अखिलेश जैन (CA Akhilesh Jain) के मुताबिक संशोधित रिटर्न (Revised Return) में अगर टैक्स की देनदारी आएगी तो करदाता (Taxpayers) सामान्य दर से कर चुका कर अपनी आयकर विवरणी ठीक कर लेगा और उसे किसी भी तरह की पेनाल्टी भी नहीं लगेगी.
निर्मला सीतारमण ने कहा है कि अब मूल रिटर्न फाइल करने के दो वर्ष बाद तक अपडेटेड रिटर्न फाइल (Updates Return File) की जा सकेगी. केंद्रीय बजट 2022 (Union Budget 2022) पेश करते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने दावा किया कि इससे आम लोगों को सहूलियत मिलेगी और मुकदमेबाजी कम होगी.
इस दौरान अगर टैक्स की देनदारी निकलती है तो भी सामान्य दर से टैक्स चुकाकर विवरणी दाखिल की जा सकेगी. आपको बता दें कि निर्धारण वर्ष 2021-22 (2020-21 वित्तीय) में देश भर में 5.89 करोड़ आईटीआर दाखिल की गई. इसमें से 49.6 प्रतिशत ITR-1 (2.92 करोड़), 9.3 प्रतिशत ITR-2 (54.8 लाख), 12.1 प्रतिशत ITR-3 (71.05 लाख) शामिल हैं. 27.2 फीसदी ITR-4 (1.60 करोड़), 1.3 फीसदी ITR-5 (7.66 लाख) दाखिल किए गए. इसके अलावा 2.58 लाख ITR-6 और 0.67 लाख ITR-7 भरे गए.