नई दिल्ली: कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब मामले में सुनवाई करने से मना कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी हिजाब मामले पर कर्नाटक हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही हैं. जिस पर एचएम नजर रखे हुए हैं.
हिजाब मामले को राजनीतिक न बनाएं
सुप्रीम कोर्ट ने कहा की वह देख रहा है कि कर्नाटक में क्या हो रहा है? कोर्ट ने वकीलों से कहा कि इसे राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा न बनाएं और वह उचित समय पर हस्तक्षेप करेंगे. हिजाब मामले को धार्मिक और राजनीतिक न बनाएं.
हाई कोर्ट के आदेश को दी गई चुनौती
गौरतलब है कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने हाल ही में अंतरिम आदेश जारी किया था कि अगले आदेश तक स्कूलों को दोबारा खोला जाए और तब तक स्कूलों में धार्मिक पहनावे पर रोक लगाई जाए. हाई कोर्ट के इसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी.
आपको बता दें कि कर्नाटक हाई कोर्ट में तीन जजों की बेंच हिजाब मामले की सुनवाई कर रही है. इस बेंच में चीफ जस्टिस ऋतु राज अवस्थी, जे एम खाजी और जस्टिस कृष्णा ए दीक्षित शामिल हैं.
गौरतलब है कि कर्नाटक हाई कोर्ट में उडुपी के एक कॉलेज की स्टूडेंट फातिमा बुशरा ने कर्नाटक सरकार के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है, जिसमें स्टूडेंट्स के ड्रेस कोड को लेकर गाइडलाइंस जारी की गई हैं.