वाराणसी: यूपी विधानसभा चुनाव (UP Assembly Election) का आगाज हो चुका है,. वहीं, आज पहले चरण का मतदान अच्छे से संपन्न हो चुका है, चुनाव में प्लास्टिक से बनी प्रचार सामग्रियों की बिक्री को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट गंभीर है. कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्वाचन आयोग से लेकर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और प्रदेश सरकार से 3 सप्ताह में जवाब मांगा है.
कोर्ट ने दाखिल याचिका में कहा है कि चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर प्लास्टिक से तैयार किए गए बैनर, पोस्टर समेत तमाम सामग्रियों को जनता के बीच उपयोग में लाया जा रहा है. जिसे सड़कों व खुले स्थान पर बाद में फेंक दिया जाता है. ऐसे में यह स्वास्थ्य के लिहाज से बेहद हानिकारक है. इतना ही नहीं याचिका में प्लास्टिक वेस्ट रूल्स, सॉलि़ड वेस्ट रूल्स, हजार्ड वेस्ट रूल्स व एनवायरमेंट प्रोटक्शन एक्ट 1986 का खुला उल्लंघन भी बताया गया है.
याचिका में यह भी कहा गया है कि गांव में जानवर खुले में घूमते हैं, ऐसे में इस प्रकार के प्लास्टिक विषैले होते हैं. इसके खाने उपयोग से कैंसर होने का खतरा है. लिहाजा प्रतिबंधित प्लास्टिक या पॉलीथिन पर रोक लगाई जाए. क्योंकि इससे आम जनजीवन प्रभावित होता है.
याचिका में मांग की गई है कि चुनाव में पॉलीथिन के इस्तेमाल पर रोक लगाई जानी चाहिए, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 3 सप्ताह में निर्वाचन आयोग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड समेत प्रदेश सरकार से 3 सप्ताह में जवाब मांगा है. गाजियाबाद के आकाश वसिष्ठ ने जनहित याचिका दाखिल की है.