वाराणसी: मुस्लिम समुदाय हिजाब मामले पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से खुश नहीं है. कई मुस्लिम संगठन हाइकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं. बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, हिजाब मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की लीगल कमिटी की ऑनलाइन बैठक में ये फैसला लिया गया. इसका फसला बोर्ड की लीगल कमेटी और सचिवों की ऑनलाइन बैठक में लिया गया.
सुप्रीम कोर्ट में चुनौती की तैयारी
बोर्ड का कहना है कि हाइकोर्ट के फैसले में व्यक्ति की स्वतंत्रता को पूरी तरह से अनदेखा किया गया है. बोर्ड ने मुस्लिम समुदाय से धैर्य से काम लेने और शांति बनाए रखने की अपील की है.
रहमानी ने की मुस्लिम समुदाय से अपील
ऑनलाइन हुई बैठक में लॉ बोर्ड ने मुस्लिम समुदाय से धैर्य से काम लेने और शांति बनाए रखने की अपील की है. बोर्ड के महासचिव मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी का कहना है कि हिजाब मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले में कई खामियां हैं. शरियत के किसी कानून पर उलमा की राय महत्वपूर्ण होती है, लेकिन फैसले में इस पहलू को शामिल नहीं किया गया. ऐसे में इस फैसले से न्याय की मांग पूरी नहीं हो सकी है. ऐसे फैसलों से लग रहा है कि कोर्ट मजहबी मामले में पक्षपातपूर्ण मानसिकता का शिकार होती जा रही हैं.
कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला
मालूम हों कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने अभी हाल ही में हिजाब को लेकर अपना फैसला सुनाया था. इसमें कोर्ट ने कहा था कि स्कूल आने वाली छात्राएं स्कूल की यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकती है. इसके साथ ही कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा था कि इस्लाम में हिजाब पहनना जरूरी नहीं है. जिसके बाद इसका विरोध लगातार जारी है. अब ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऐलान किया है कि वह कर्नाटक हाईकोर्ट हिजाब के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटाएगा. बता दें कि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हो चुकी हैं.