लखीमपुर (UP): लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को 15 फरवरी को जेल से रिहा कर दिया जाएगा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोर्ट ऑर्डर में धाराओं को लेकर क्लेरिकल मिस्टेक को लेकर पेंच फंस गया था जो अब साफ हो गया है. कोर्ट ने बेल ऑर्डर में 302, 120B जोड़ नया आर्डर जारी करने का आदेश दिया है. जिसके बाद वह जेल से बाहर आ जाएंगे.
लखीमपुर हिंसा मामले में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को गुरुवार को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है. ये आदेश जस्टिस राजीव सिंह की एकल पीठ ने दिया. जमानत आदेश में धारा 302 और 120बी का जिक्र नहीं किया गया. बताया जा रहा है कि बेल ऑर्डर को संशोधित करने के लिए आशीष मिश्रा के वकीलों को अर्जी देनी पड़ी. इस वजह से उनकी रिहाई अगले सप्ताह 15 फरवरी तक ही संभव है.
ये है पूरी घटना…
बता दें कि आशीष मिश्रा पर लखीमपुर खीरी जिले के तिकोनिया गांव में बीते साल 3 अक्टूबर को प्रदर्शनकारी किसानों को जीप से कुचलकर मारने का आरोप है. इस घटना में 4 किसानों समते कुल 8 लोगों की मौत हुई थी. इस घटना के बाद किसानों ने आरोप लगाया था कि एसयूवी अजय मिश्रा टेनी की थी और उसमें उनका बेटा आशीष मिश्रा था. इसके बाद 9 अक्टूबर को कई घंटों की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया. हालांकि आशीष मिश्रा और उनके परिवार का कहना था कि घटना के समय आशीष वहां नहीं थे.