वाराणसीः अदालत ने गुरुवार दोपहर 2 बजे के बाद ज्ञानवापी मस्जिद मामले (Gyanvapi Masjid case) में मुस्लिम पक्ष की ओर से एडवोकेट कमिश्नर को बदलने और ज्ञानवापी तहखाने की वीडियोग्राफी (Videography of Gyanvapi Dungeon) पर फैसला सुनाया. सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रवि कुमार दिवाकर (Ravi Kumar Diwakar) की अदालत ने गुरुवार को आयोग की कार्यवाही का संचालन कर रहे अधिवक्ता आयुक्त को बदलने के लिए अंजुमन प्रजातानिया मस्जिद समिति की मांग सहित तहखाने की वीडियोग्राफी के लिए वादी की अपील पर फैसला सुनाया. ज्ञानवापी परिसर. बहुत उत्साह था. कोर्ट (Varanasi Court) ने फैसले में कहा है कि आयोग की कार्यवाही जारी रहेगी. वहीं, एडवोकेट कमिश्नर को 17 मई तक वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ रिपोर्ट भेजने का आदेश दिया गया है.
दोपहर में जब कोर्ट ने फैसला लिखना शुरू किया तो कैंपस में लोगों की उत्सुकता बढ़ गई. हालांकि, जब दोपहर 2 बजे के बाद फैसला आया, तो वकीलों ने गुरुवार के फैसले पर भविष्य की कार्रवाई तय करने के लिए पहले फैसले की प्रतियों का गहन अध्ययन शुरू किया.
इस मामले में वादी की ओर से ज्ञानवापी मस्जिद की बैरिकेडिंग के अंदर मौजूद तहखाने सहित दस्तावेजों में दर्ज अन्य उल्लेखित स्थानों के निरीक्षण पर स्पष्ट आदेश देने की अपील की गई है. वहीं प्रतिवादी अंजुमन इनजानिया मस्जिद की ओर से एडवोकेट कमिश्नर से निष्पक्ष होने का आरोप लगाते हुए उन्हें बदलने की मांग की गई है. जबकि पूर्व में आयोग की कार्रवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने एडवोकेट कमिश्नर और वीडियोग्राफी टीम को ज्ञानवापी मस्जिद क्षेत्र की बैरिकेडिंग के अंदर आने से रोक दिया था. इस मामले में लगातार तीन दिनों तक सुनवाई के बाद अब गुरुवार को दोपहर 2 बजे के बाद कोर्ट का फैसला आया.