बेंगलुरु: कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. इस मामले की सुनवाई कर्नाटक हाई कोर्ट में जारी है. कर्नाटक हाई कोर्ट की बड़ी बेंच ने आज गुरुवार को सख्त हिदायत दी है. कोर्ट ने कहा है कि फैसला आने तक धार्मिक पोशाक नहीं पहनी जाएगी. इस मामले पर कोर्ट अगली सुनवाई सोमवार को करेगा.
धार्मिक पोशाक पर कोर्ट की मनाही
हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए स्कूल-कॉलेजों का संचालन फिर से शुरू करने के लिए कहा है. कोर्ट ने साथ ही हिदायत दी है कि मामले में आदेश पारित होने तक कोई भी छात्र धार्मिक पोशाक पहनकर शिक्षण संस्थान में नहीं जाएगा. साथ ही शिक्षण संस्थान में जाने वाले छात्रों पर धार्मिक पोशाक पहनने का दबाव नहीं बनाया जाएगा.
कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि जब तक मामले का निपटारा नहीं हो जाता, तब तक सभी धार्मिक चीजों को धारण करने की जिद नहीं करनी चाहिए.
आदेश आने का इंतजार करें’
कोर्ट ने मीडिया को निर्देश दिए हैं कि अदालत की मौखिक कार्यवाही की रिपोर्टिंग न करें, अंतिम आदेश आने का इंतजार करें. बता दें कि हिजाब से जुड़ा यह मामला बुधवार को हाई कोर्ट की बड़ी बेंच को रेफर हुआ है. मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रितु राज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस जेएम खाजी की पीठ कर रही है.