वाराणसी: यूपी में विधानसभा चुनाव (UP Assembly Election) का दौर जारी है और दूसरे चरण की तैयारी में सभी पार्टियां जुट गई हैं. ऐसे में चुनाव आयोग ने शनिवार को प्रचार के प्रावधानों में और ढील दे दी है. राजनीतिक दल और उम्मीदवार सभी मौजूदा निर्देशों का पालन करते हुए सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक प्रचार कर सकते हैं.
चुनावी राज्यों में पदयात्रा की अनुमति
चुनाव आयोग ने संबंधित राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (SDMA) के दिशानिर्देशों के अनुसार चुनावी राज्यों में पदयात्रा की अनुमति दे दी है. उसने देश में विशेष रूप से मतदान वाले राज्यों में कोविड-19 महामारी की स्थिति की समय-समय पर समीक्षा की.
इससे पहले चुनाव आयोग ने रोड शो, पदयात्रा, वाहन रैलियों और जुलूसों पर लगा प्रतिबंध 11 फरवरी तक बढ़ा दिया था, लेकिन अब आयोग ने सभी चरणों के लिए घर-घर जाकर प्रचार करने वालों की संख्या तथा जनसभाओं से संबंधित नियम में ढील प्रादन कर दी है.
घर-घर जाकर प्रचार करने की छूट
दी गई छूट के तहत घर-घर जाकर प्रचार करने वाले लोगों की संख्या 10 से बढ़ाकर 20 कर दी गई है और जनसभाओं में अब अधिकतम 1,000 लोग शामिल हो सकते हैं. साथ ही जिला प्रशासन से अनुमति लेने के बाद सीमित संख्या के साथ पदयात्रा की जा सकती है.
बता दें कि देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते आयोग ने पदयात्रा पर रोक लगाते हुए चुनाव प्रचार का समय भी तय कर दिया था.