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बॉम्बे हाई कोर्टः जब तक माता-पिता जिंदा, उनके प्रॉपर्टी में बेटे की ह‍िस्‍सेदारी नहीं

Avinash Singh by Avinash Singh
19 March 22, 4:12 PM
in Bharat
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Bombay High Court

अदालत ने इस इंटरवेंशन याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इस मामले में आपकी(याचिकाकर्ता) सहमति की जरूरत नहीं हैं. अदालत याचिकाकर्ता की माँ को कहा कि वे के जॉइंट बैंक एकाउंट खोलें. साथ ही दोनों फ्लैट को बेचने की प्रक्रिया भी शुरू करें. हालांकि फ्लैट बेचने की डील फाइनल करने के पहले उन्हें अदालत की इजाजत लेनी होगी.

मुंबई: आपने अक्सर मां- पिता की संपत्ति पर बच्चों को हक़ जताते हुए देखा और सुना होगा. इसी मसले पर बॉम्बे हाई कोर्ट(Bombay High Court) ने एक अहम फैसला सुनाया है. जिसके मुताबिक जब तक मां- बाप जिंदा हैं, तब तक बेटे का उस प्रॉपर्टी पर कोई अधिकार नहीं है. दरअसल बॉम्बे हाई कोर्ट के जज गौतम पटेल और माधव जामदार ऐसे ही एक मामले की सुनवाई कर रहे थे. अदालत ने अपने फैसले में कहा, आपके पिता जिंदा हैं, आपकी मां जिंदा हैं. आपका उनके फ्लैट पर कोई अधिकार नहीं है. वो चाहें तो इसे बेच भी सकते हैं. उन्हें आपकी इजाजत की जरूरत नहीं है. अदालत ने इस इंटरवेंशन एप्लीकेशन(Intervention Application) को खारिज कर दिया है.

क्या है मामला

बॉम्बे हाई कोर्ट में बेटे ने अपनी मां और दो शादीशुदा बहनों के साथ एक याचिका दायर की थी. याचिका में बेटे ने यह मांग की थी कि उसकी मां को पिता का लीगल गार्डियन नियुक्त किया जाए, जो कि मानसिक बीमारी(डिमेंशिया) से ग्रसित हैं. उन्हें कई बार इसके दौरे भी पड़ चुके हैं, बीमारी की वजह से उन्हें बार-बार अस्पताल में भर्ती भी करना पड़ता है. बेटे ने जो भी दस्तावेज अदालत में दिए थे, उसमें यह बताया गया कि पिता की हालत बहुत खराब है, उन्हें नली से खाना दिया जाता है. बिस्तर पर लेटे रहने की वजह से उनके पीठ पर काफी घाव (Bed Sores) भी हो गए हैं. उनके आंखों की पुतलियां भी स्थिर नहीं हैं. इसके अलावा वो लिख- पढ़, बोल, समझ या पेपर पर हस्ताक्षर भी नहीं कर सकते हैं.

पिता के प्रति बेटे का लापरवाह रवैया

याचिकाकर्ता बेटे ने खुद को अपने पिता का वास्तविक अभिभावक बताया है. उनका कहना है कि वो कई सालों से अपने पिता की देखभाल कर रहे हैं. हालांकि अदालत इस बात से नाराज थी कि बेटा विधिक संरक्षक बनना चाह रहा है. लेकिन वो अपने पिता को कभी डॉक्टर के पास लेकर नहीं गया. उसने कभी अपने पिता के अस्पताल के बिल भी नहीं भरे. यह सब सवाल अदालत ने बेटे से किए. सोलह मार्च को दिए अपने आदेश में अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता ने इस संबंध में तमाम दस्तावेज पेश किये, जिनमें यह बताया गया कि उनकी मां ने पिता मेडिकल खर्चों को वहन किया है. हालाकिं इसमें एक भी डॉक्यूमेंट बेटे की तरफ से नहीं लगाया गया है. जिससे यह साबित हो कि वो भी उनकी परवाह करते हैं या उनके खर्चे उठाये हैं.

शेयर हाउसहोल्ड से भी नहीं बनी बात

इस मामले में याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को बताया कि उनके क्लाइंट के माता पिता के नाम पर एक-एक फ्लैट है, जिसमें उनकी भी शेयर होल्डिंग है. इस तरह से उनका भी उस फ्लैट पर अधिकार बनता है. हालांकि अदालत ने इस बात को तर्कसंगत नहीं माना. अदालत ने कहा कि जब तक दोनों अभिभावक जिंदा हैं तब तक इस संपत्ति पर आपका कोई अधिकार नहीं हैं. सिर्फ बेटा या बेटी होने से आपका उस मकान पर अधिकार नहीं हो जाता है. अदालत ने यह भी कहा कि आपकी तरफ से ऐसा एक भी डॉक्यूमेंट पेश नहीं हुआ है जिससे यह पता चले कि आप अपने पिता की परवाह करते हैं.

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